"राजस्थान सतर्क है" के तहत अभियान,प्रशासन मुस्तैद

 





फास्ट न्यूज़ इण्डिया / जयन्त पोरवाल झालरापाटन : राजस्थान जिला झालावाड़ नगरपालिका झालरापाटन अंतर्गत जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने ली जनप्रतिनिधियों की बैठक।

झालरापाटन नगरपालिका सभागार में जिला कलेक्टर महोदय ने कोरोना के बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए जनप्रतिनिधियों एक बैठक ली जिसमें जिले वासियों से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए एवं लोगों को जागरूक करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए । बैठक के बाद जिला कलेक्टर महोदय ने झालरापाटन नगर के मुख्य मार्गो पर पैदल घूम कर लोगों को जागरूक किया एवं जिन दुकानों पर बिना मास्क के ग्राहकों को सामान दिया जा रहा था उनमें से कुछ दुकानों के चालान बनाए गए और एक सर्राफा व्यवसायी की दुकान सील की गई। एस.पी. किरण कंग सिद्धू ने कहा कि जो भी व्यक्ति कोरोना गाइडलाइन का पालन नही करता पाया जाए तो उस पर जुर्माना लगाया जाए।

राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 धारा 4 के अंतर्गत घोषित अपराधी एवं धारा 11 के अंतर्गत शास्ति बिना मास्क के रहने पर ₹500, बिना मास्क लगाए हुए ग्राहक को सामान देने पर दुकानदार पर शास्ति ₹500, 6 फीट की दूरी नहीं बनाकर रखने पर ₹100, विवाह संबंधित समारोह आयोजन जिसमें 200 से अधिक व्यक्ति हो ₹25000 सहित कई अन्य प्रकार के शस्तिया आरोपित की जाएगी। बैठक में एस.पी. किरण कंग सिद्धू, तहसीलदार गोपाल सिंह राठौड़, अधिशासी अधिकारी रूही तरन्नुम, एसडीएम मोहम्मद जुनेद भी उपस्थित रहे ।




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