विवाह समारोह की सूचना देना अनिवार्य
फास्ट न्यूज इण्डिया/जयन्त पोरवाल :
केवल 100 मेहमानों को आमंत्रण की अनुमति
कोविड-19 की रोकथाम हेतु विवाह संबंधी आयोजन के संबंध में जारी निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए गाईडलाइन में संशोधन करते हुए मेहमानों की संख्या 200 के स्थान पर 100 कर दी गई है।
उपखण्ड मजिस्ट्रेट झालावाड़ मुहम्मद जुनैद ने बताया कि विवाह आयोजनकर्ता को कार्यालय की अधिमानतः ई-मेल आईडी sdojhalawar@gmail.com पर या कार्यालय में उपस्थित होकर शादी समारोह में आने वाले मेहमानों की सूची मय नाम, पता, मोबाइल नम्बर सहित आवेदन पत्र के साथ देनी होगी।
कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना की जाएगी। स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी। प्रवेश व निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्केनिंग, हैण्ड वॉश एवं सैनेटाइजर के प्रावधान किए जाएंगे। सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दु जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स आदि को बार-बार सैनेटाइज किया जाएगा। विवाह कार्यक्रम में आमंत्रित मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना विवाह से संबंधित किसी समारोह या जमाव का आयोजन करने या सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 5000 एवं मेहमानों की संख्या 100 से अधिक पाए जाने पर 25000 रुपए की शास्ती का प्रावधान होगा। विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की विडियोग्राफी करवाई जाएगी जिसे प्रशासन द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाया जाएगा। यदि कोई आयोजनकर्ता या मैरिज गार्डन संचालक नियमों की अवहेलना करता पाया जाता है तो मैरिज गार्डन को सीज किया जाएगा। विवाह समारोहों को प्रशासनिक एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा।

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